ITR Filing: हम सब जानते हैं कि हर साल जब आयकर रिटर्न (ITR) भरने का समय आता है, तो लाखों लोग आखिरी दिनों में ही दस्तावेज़ पूरे करने की दौड़ में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल इस बार भी देखने को मिल रहा है। देशभर के करदाता तेजी से अपने ITR फाइल कर रहे हैं ताकि बिना जुर्माने के समय पर यह प्रक्रिया पूरी हो सके।
सिर्फ दो दिन बचे, 6 करोड़ से अधिक लोगों ने किया फाइल
आयकर विभाग ने शनिवार को जानकारी दी कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा करदाता अपनी ITR फाइल कर चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। विभाग ने साफ कर दिया है कि बिना पेनल्टी के ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है, यानी करदाताओं के पास अब सिर्फ दो दिन बचे हैं।
24×7 मदद के लिए सक्रिय है विभाग
विभाग ने बताया कि करदाताओं की सुविधा के लिए उनका हेल्पडेस्क चौबीसों घंटे काम कर रहा है। चाहे फोन कॉल हो, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन हो या फिर X (ट्विटर), हर जगह करदाताओं को मदद दी जा रही है। साथ ही विभाग ने अपील की है कि जो लोग अब तक अपनी ITR फाइल नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करें ताकि आखिरी समय की भीड़ और परेशानी से बचा जा सके।
इस साल क्यों बढ़ी थी डेडलाइन
गौर करने वाली बात यह है कि इस बार सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी थी। पहले ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय थी, लेकिन आयकर रिटर्न फॉर्म्स में संरचनात्मक और सामग्री से जुड़े बदलावों की वजह से इसे 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया।
लगातार बढ़ रही है ITR फाइलिंग
पिछले कुछ वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। आकलन वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 7.28 करोड़ ITR भरे गए थे, जबकि आकलन वर्ष 2023-24 में यह संख्या 6.77 करोड़ रही थी। यह आंकड़े बताते हैं कि लोग अब टैक्स कंप्लायंस के प्रति पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं।
करदाताओं से विभाग की अपील
आयकर विभाग ने सभी करदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इस बार भी लोगों का सहयोग उम्मीद से बेहतर रहा है। विभाग ने अपील की है कि बचे हुए लोग तुरंत रिटर्न भरें और जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं। आखिरकार समय पर टैक्स भरना देश की प्रगति में हमारी भागीदारी को मजबूत करता है।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी आधिकारिक या कानूनी सलाह नहीं है। कर से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या आयकर विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।
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