Bihar: कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी का रास्ता आसान नहीं दिखता। ऐसे में थोड़ी-सी आर्थिक मदद भी उम्मीद की किरण बन जाती है। बिहार के युवाओं के लिए यह उम्मीद अब हकीकत बन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार बेरोजगार स्नातक युवाओं को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत दो साल तक हर महीने ₹1000 की आर्थिक मदद देगी।
इंटर पास से स्नातक तक बढ़ा दायरा
पहले यह योजना केवल इंटर पास युवाओं के लिए लागू थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इसका दायरा बढ़ा दिया है। यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके बेरोजगार युवा भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर मिले।
किन्हें मिलेगा भत्ता
इस योजना का लाभ उन स्नातक युवाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है, वे किसी भी संस्थान में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और न ही किसी सरकारी, प्राइवेट या गैर-सरकारी नौकरी में हैं। ऐसे युवा जो नौकरी या रोजगार की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अधिकतम दो साल तक ₹1000 प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार का मानना है कि यह सहायता भत्ता युवा पीढ़ी को प्रतियोगी परीक्षाओं और स्किल ट्रेनिंग की तैयारी में सहारा देगा।
युवाओं के लिए रोजगार का रोडमैप
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 से बनी सरकार का मकसद युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरियों से जोड़ना रहा है। आने वाले पांच वर्षों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए न केवल नई सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी, बल्कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। साथ ही, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने भविष्य को मजबूत बना सकें।
नई ऊर्जा और उम्मीद का सहारा
यह योजना केवल पैसों की मदद नहीं है, बल्कि युवाओं के आत्मविश्वास और भविष्य को संवारने की एक कोशिश है। जब कोई स्नातक बेरोजगार युवा इस आर्थिक सहायता का इस्तेमाल ट्रेनिंग, तैयारी या नए अवसर तलाशने में करेगा, तो यह उसकी सफलता की राह में मील का पत्थर साबित होगी।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और बिहार सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर आधारित है। योजना से जुड़े अंतिम नियम, शर्तें और प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक अधिसूचना को ही मान्य माना जाएगा।
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