भारत में जब भी सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश की बात होती है तो सबसे पहले PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) का नाम सामने आता है। यह न केवल लंबे समय में अच्छा रिटर्न देता है, बल्कि टैक्स बचत का भी बेहतरीन साधन है। लेकिन अक्सर व्यस्त जिंदगी में लोग इस अकाउंट में सालाना न्यूनतम राशि जमा करना भूल जाते हैं और फिर अकाउंट “डिसकंटीन्यू” यानी बंद हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बंद हो चुके PPF अकाउंट को दोबारा चालू किया जा सकता है? तो जवाब है—हां, बिल्कुल! आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस।
क्यों बंद हो जाता है PPF अकाउंट?
PPF अकाउंट को चालू रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष कम से कम ₹500 का निवेश जरूरी होता है। अगर किसी साल यह न्यूनतम जमा नहीं होता तो बैंक या पोस्ट ऑफिस उस अकाउंट को डिसकंटीन्यू कैटेगरी में डाल देते हैं।
क्यों जरूरी है बंद हुए PPF अकाउंट को दोबारा शुरू करना?
हालांकि अकाउंट बंद होने के बाद भी उस पर ब्याज मिलता रहता है, लेकिन सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पाता।
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अगर अकाउंट बंद है तो आप उस पर लोन या आंशिक निकासी (partial withdrawal) नहीं कर सकते।
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परिपक्वता (maturity) पर केवल जमा राशि और ब्याज ही मिलेगा, जबकि एक्टिव अकाउंट से आप पूरी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
बंद हो चुके PPF अकाउंट को कैसे करें रिवाइव?
PPF अकाउंट को दोबारा एक्टिव करना मुश्किल नहीं है। इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स हैं:
सबसे पहले आपको अपने बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस जाना होगा जहां आपका PPF अकाउंट खुला है। वहां आपको अकाउंट रिवाइवल का फॉर्म भरना होगा जिसमें अकाउंट डिटेल्स, लंबित राशि और पेनल्टी का जिक्र करना पड़ता है।
उसके बाद आपको हर उस साल की ₹500 की न्यूनतम राशि जमा करनी होगी, जिस साल अकाउंट बंद रहा। इसके साथ ही हर बंद साल के लिए ₹50 का जुर्माना (penalty) भी देना होगा।
आवेदन फॉर्म, जमा की स्लिप और PPF पासबुक जमा करने के बाद आपका अकाउंट दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद पासबुक अपडेट करवाना न भूलें ताकि नए स्टेटस की जानकारी दर्ज हो जाए।
क्यों है PPF सबसे खास निवेश विकल्प?
PPF को Triple E (EEE) कैटेगरी में रखा गया है यानी इसमें जमा की गई राशि पर टैक्स छूट, ब्याज टैक्स फ्री और मैच्योरिटी राशि भी पूरी तरह टैक्स फ्री रहती है। यही वजह है कि यह भारतीय निवेशकों के लिए सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित स्कीम मानी जाती है।
निष्कर्ष
अगर आपका PPF अकाउंट बंद हो चुका है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ न्यूनतम जमा और मामूली पेनल्टी देकर आप इसे दोबारा एक्टिव कर सकते हैं और इसकी सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें बताए गए नियम और प्रक्रियाएं सरकार और संबंधित बैंक/पोस्ट ऑफिस की गाइडलाइन पर आधारित हैं। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले अपने बैंक/पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर आधिकारिक जानकारी जरूर प्राप्त करें।
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